Tractor Subsidy Scheme 2026: आज के समय में खेती को आसान और फायदेमंद बनाने के लिए आधुनिक ट्रैक्टर (Modern Tractors) सबसे जरूरी साधन बन चुके हैं। लेकिन बजट कम होने के कारण कई छोटे और मध्यम वर्ग के किसान भाई (Small and Marginal Farmers) नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। किसानों की इसी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर Tractor Subsidy Scheme 2026 चला रही हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर किसान तक कृषि मशीनरी पहुंचाना है। इसके तहत नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि इस साल इस स्कीम का फायदा कौन-कौन उठा सकता है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है।
Tractor Subsidy Scheme 2026 (Major Agriculture Schemes)
भारत में मुख्य रूप से इन सरकारी प्रोग्राम्स के अंतर्गत ट्रैक्टरों पर छूट दी जाती है:-
- SMAM (सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन): यह पूरे देश में चलने वाली केंद्र सरकार की एक मुख्य योजना है। इसके तहत छोटे, सीमांत और महिला किसानों को कृषि उपकरणों पर सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता दी जाती है।
- राज्य स्तरीय कृषि यंत्र अनुदान (State-Specific Portals): कई राज्य की सरकारें (जैसे मध्य प्रदेश का डीबीटी कृषि पोर्टल) अपने स्तर पर किसानों को सीधे बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer) ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की सब्सिडी का लाभ देती हैं।
ट्रेक्टर सब्सिडी के लिए क्या योग्यता (Eligibility) होनी चाहिए?
अगर आप इस साल सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- जमीन का मालिकाना हक: आवेदन करने वाले किसान के नाम पर खुद की खेती योग्य कृषि भूमि (Land Records) होनी चाहिए।
- छोटे किसानों को प्राथमिकता: जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) या उससे कम जमीन है, उन्हें इस योजना में पहले मौका दिया जाता है।
- समय का अंतराल (Gap Period): आवेदक ने पिछले 5 से 7 सालों के भीतर सरकार की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर या पावर टिलर पर कोई सब्सिडी न ली हो।
- आधार और बैंक अकाउंट: किसान का बैंक खाता सीधे उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि सब्सिडी की राशि सुरक्षित तरीके से सीधे अकाउंट में भेजी जा सके।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात (Required Documents)
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार रखें:
| दस्तावेज का नाम | विवरण / उपयोग |
|---|---|
| आधार कार्ड | किसान की पहचान और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। |
| जमीन के दस्तावेज (खसरा-खतौनी / B-1) | जमीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए। |
| बैंक पासबुक (Bank Passbook) | आईएफएससी (IFSC) कोड और खाता संख्या की सही जानकारी के लिए। |
| जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) | SC/ST/OBC कैटेगरी के किसानों के लिए (विशेष छूट का लाभ लेने हेतु)। |
| मोबाइल नंबर | जो आधार कार्ड से लिंक हो, ताकि उस पर ओटीपी (OTP) आ सके। |
| डीलर का कोटेशन (Quotation) | अधिकृत ट्रैक्टर डीलर से लिया गया ट्रैक्टर की कीमत का एस्टीमेट। |
🚜 किन ट्रैक्टरों पर मिलती है सरकारी सब्सिडी? (List of Subsidy Approved Tractors)
अक्सर किसान भाइयों के मन में यह सवाल होता है कि क्या सरकार केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों के ट्रैक्टर सब्सिडी दी जाती है? तो इसका जवाब है— नहीं।
राज्य सरकार किसी विशेष ब्रांड को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित (Approved) सभी प्रमुख कंपनियों पर ही ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ मिलता है। सरकार ने इसके लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले लगभग सभी बड़े ब्रांड्स पर छूट उपलब्ध है:
🔹 ट्रैक्टर सब्सिडी के दायरे में आने वाले प्रमुख ट्रैक्टर ब्रांड्स
यदि आप नीचे दिए गए किसी भी ब्रांड का ट्रैक्टर कृषि विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार खरीदते हैं, तो आप सब्सिडी के हकदार हैं:
- महिंद्रा ट्रैक्टर (Mahindra Tractors): देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक। इसके छोटे ट्रैक्टर (जैसे महिंद्रा जीवो) से लेकर बड़े ट्रैक्टरों (जैसे युवो और एक्सपी प्लस सीरीज़) पर सब्सिडी मिलती है।
- स्वराज ट्रैक्टर्स (Swaraj Tractors): स्वराज 735, 744 और छोटे बागवानी ट्रैक्टरों पर राज्य सरकारें अच्छी छूट देती हैं।
- मैसी फर्ग्यूसन (Massey Ferguson): किसानों का पसंदीदा मैसी 1035 DI और 241 DI मॉडल भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
- सोनालिका (Sonalika): सोनालिका की टाइगर और सिकंदर सीरीज़ के चुनिंदा मॉडल्स पर सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।
- जॉन डियर और कुबोटा (John Deere & Kubota): आधुनिक तकनीक वाले इन ट्रैक्टर्स के 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) और कम HP वाले मॉडल्स पर भी सरकारें आर्थिक मदद देती हैं।
- फार्मट्रैक और पॉवरट्रैक (Farmtrac & Powertrac): एस्कॉर्ट्स ग्रुप के ये ट्रैक्टर भी सरकारी सब्सिडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं।
📌 ट्रैक्टर चुनते समय इन 2 बातों का खास ध्यान रखें:
- ट्रैक्टर की ताकत (HP – Horsepower): सरकार मुख्य रूप से 20 HP से 50 HP तक ट्रैक्टर सब्सिडी देती है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 20 से 30 HP के मिनी ट्रैक्टरों पर विशेष छूट का प्रावधान है।
- कृषि विभाग की मान्यता: आप जो भी मॉडल खरीद रहे हैं, वह आपके राज्य के कृषि पोर्टल (जैसे- MP E-Krishi, UP Parivahan/Krishi, या Raj Kisan) पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। डीलर से खरीदने से पहले यह ज़रूर कन्फर्म कर लें कि उस मॉडल का टैस्ट रिपोर्ट (CTR) सरकारी मानकों के अनुसार पास है या नहीं।
ऑनलाइन आवेदन करने का सही तरीका (New tractor subsidy online registration)
ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और बहुत आसान है। आप इसे अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर (जैसे CSC या कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर या खुद भी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके भर सकते हैं:

1.ऑफिशियल एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाएं:
सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (जैसे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए dbt.mpdage.org या नेशनल पोर्टल agrimachinery.nic.in) को ओपन करें।
2.किसान रजिस्ट्रेशन (Farmer Registration) करें:
होमपेज पर जाकर ‘कृषि यंत्र अनुदान’ या ‘New Registration‘ के लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें।
3. जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें:
फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स और जमीन का खसरा नंबर सही-सही टाइप करें। इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों की साफ स्कैन कॉपी अपलोड कर दें।
4.ट्रैक्टर मॉडल चुनें और सबमिट करें:
आप जिस कंपनी और मॉडल का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उसे और अपने नजदीकी अप्रूव्ड डीलर को सिलेक्ट करें। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद मिलने वाली Application ID या रसीद का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
📌Tractor Subsidy 2026 जरूरी नियम:
- यह सब्सिडी केवल नए और अप्रूव्ड ट्रैक्टर मॉडल्स पर ही मिलती है, पुराने या सेकंड-हैंड ट्रैक्टरों पर सरकार कोई छूट नहीं देती।
- योजना के तहत खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान अगले 5 साल तक किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता है। कृषि विभाग के अधिकारी इसका कभी भी भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कर सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. ट्रैक्टर सब्सिडी के तहत अधिकतम कितनी छूट मिल सकती है?
Ans: अलग-अलग राज्यों और किसान की कैटेगरी (सामान्य/पिछड़ा वर्ग/महिला) के आधार पर 20% से 50% तक की छूट मिलती है, जो अधिकतम ₹2,00,000 तक हो सकती है।
Q2. क्या मैं बाजार में किसी भी दुकान से ट्रैक्टर खरीदकर सब्सिडी ले सकता हूँ?
Ans: नहीं, आपको सरकार द्वारा पंजीकृत और पैनल में शामिल (Empanelled Authorized Dealer) से ही ट्रैक्टर खरीदना होगा, तभी आपकी सब्सिडी पास होगी।
Q3. क्या ट्रैक्टर सब्सिडी का फॉर्म भरने के लिए कोई सरकारी फीस देनी होती है?
Ans: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स पर आवेदन करने की कोई फीस नहीं है, यह पूरी तरह से निशुल्क (Free) है।